राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द की शिल्पा शेट्टी के खिलाफ हुई एफआईआर, जानें पूरा मामला

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Shilpa Shetty Gets Relief From Rajasthan High Court: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के लिए गुरुवार का दिन बेहद राहत भरा रहा. दरअसल जोधपुर हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए शिल्पा शेट्टी और सलमान खान के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में दर्ज FIR को रद्द कर दिया है. बता दें कि दोनों स्टार्स के खिलाफ दिसंबर, 2017 में चूरू कोतवाली में SC-ST का एक मामला दर्ज हुआ था.

राजस्थान हाईकोर्ट ने दी शिल्पा शेट्टी को राहत

दरअसल एक टीवी शो में जाति सूचक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ राजस्थान के चुरू थाने में SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज ही थी. जिसपर अब फैसला सुनाते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एक क्रिमनल केस को रद्द कर दिया है. ये केस एससी-एसटी एक्ट के तहत शिल्पा शेट्टी के खिलाफ दर्ज था. एक्ट्रेस पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने साल 2013 में टीवी को दिए एक इंटरव्यू में “भंगी” शब्द का इस्तेमाल किया था. इस इंटरव्यू में अभिनेता सलमान खान भी मौजूद थे.

शिल्पा शेट्टी के बयान को तोड़-मरोड़ कर किया गया पेश

राजस्थान हाई कोर्ट में पेश वकील प्रशांत पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के हवाला दिया. वकील प्रशांत ने कहा कि शिल्पा ने इस मामले में पहले ही माफी मांग चुकी हैं. जबकि उनके दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है. ऐसे में राजस्थान हाई कोर्ट ने वकील की दलील मनाते हुए शिल्पा शेट्टी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया.

बता दें कि शिल्पा शेट्टी 90 के दशक की एक पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं. जिन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर हिट फिल्मों में काम किया है. वहीं अभी एक्ट्रेस इंडस्ट्री में काफी एक्टिव हैं. जो अक्सर डांस रिएलिटी शोज को जज करती नजर आती हैं. इसके अलावा शिल्पा अपनी फिटनेस को लेकर भी सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं.

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